पटना: मोकामा शूटआउट केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला
पटना। मोकामा गोलीकांड मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर आज कोर्ट का फैसला आने की संभावना है। बुधवार को पटना सिविल कोर्ट के एसीजेएम-1 अमित वैभव की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
अनंत सिंह के वकील ने दी दलील
सुनवाई के दौरान अनंत सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल को किसी ने गोली चलाते नहीं देखा। जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपने आदमी को पंचायती के लिए गैंगस्टर सोनू और मोनू को बुलाने भेजा था। फायरिंग मोनू ने की, जिससे अनंत सिंह के समर्थक उदय यादव को गोली लगी। ऐसे में उन पर हत्या के प्रयास (धारा 307) और आर्म्स एक्ट का मामला बनता ही नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
कोर्ट ने मांगी थी केस डायरी
इससे पहले, 30 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी पुलिस से मंगवाई थी। इस आधार पर बुधवार को अंतिम सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।
100 राउंड से ज्यादा चली थी गोलियां
22 जनवरी की शाम पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ नौरंगा गांव पहुंचे थे। वहां गैंगस्टर सोनू और मोनू के साथ उनके समर्थकों के बीच भारी गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान करीब 100 राउंड गोलियां चली थीं। इस फायरिंग का एक 53 सेकेंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें 20 राउंड फायरिंग की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। इस वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।
अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में किया था सरेंडर
मोकामा गोलीकांड मामले में पुलिस ने 24 जनवरी को गैंगस्टर सोनू और अनंत सिंह के समर्थक रौशन को गिरफ्तार किया था। इसके कुछ ही देर बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था। जेल जाने से पहले अनंत सिंह ने कहा था, "जनता पर जुल्म होगा तो वे चुप नहीं रहेंगे। वे जेल जाने से डरते नहीं हैं।"अब देखना यह होगा कि कोर्ट उनकी जमानत याचिका को मंजूर करती है या नहीं। इस फैसले पर पूरे राजनीतिक और आपराधिक जगत की निगाहें टिकी हुई हैं।
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