औरंगाबाद : छह पुलिस पदाधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश

पुलिस अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी को आदेश जारी

औरंगाबाद : छह पुलिस पदाधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश

औरंगाबाद। निज संवाददाता.

स्थानीय किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने जिले के छह पुलिस अवर निरीक्षकों का वेतन रोकने का आदेश पारित किया है। उन्होंने इस पर अमल करने के लिए पुलिस अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी को आदेश जारी किया है। न्यायालय के सूत्रों के अनुसार नगर थाना के कांड संख्या 354/21 में कांड दैनिकी और आरोप पत्र जुबेनाइल कोर्ट में पेश नहीं करने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी शिशुपाल का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। वहीं, कुटुंबा थाना के कांड ड संख्या 11/20 में भी कांड दैनिकी और आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के मामले में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी पुअनि राजेश्वर प्रसाद और अनुसंधानकर्ता श्रीपति मिश्र का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश न्यायाधीश ने जारी किया है। इसके अलावा अम्बा थाना के कांड संख्या 53/22 में पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिह तथा टंडवा थाना के कांड संख्या 127/20 में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जयगोपाल राय एवं अनुसंधानकर्ता अनि विरेन्द्र कुमार सिह का वेतन रोकने का आदेश भी न्यायालय ने पारित किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बिहार जेजे अधिनियम के 2017 के नियम 10(6) का उल्लंघन को लेकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह पुलिस की अक्षमता, लापरवाही और गौरजिम्मेदाराना रवैया है। 

 

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