बिहार में लिफ्ट और एक्सेलेटर के लिए कड़ा नियम: रजिस्ट्रेशन और थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य, विधानसभा में विधेयक पारित

 बिहार में लिफ्ट और एक्सेलेटर के लिए कड़ा नियम: रजिस्ट्रेशन और थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य, विधानसभा में विधेयक पारित

पटना। बिहार सरकार ने लिफ्ट और एक्सेलेटर की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य विधानसभा में "बिहार लिफ्ट एवं एक्सेलेटर विधेयक 2024" पारित हो गया है, जिसके तहत अब लिफ्ट और एक्सेलेटर के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही थर्ड पार्टी बीमा की भी अनिवार्यता लागू की गई है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य लिफ्ट और एक्सेलेटर के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं
  1. रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता: बिहार में अब किसी भी लिफ्ट या एक्सेलेटर को लगाने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यह कदम राज्य में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

  2. थर्ड पार्टी बीमा: लिफ्ट और एक्सेलेटर के मालिकों को अब थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य होगा। यह बीमा योजना उन घटनाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी, जिनमें लिफ्ट या एक्सेलेटर की खराबी के कारण किसी तीसरे पक्ष को नुकसान हो सकता है।

  3. पुराने उपकरणों का बदलना: लिफ्ट और एक्सेलेटर को 20 साल के बाद फिर से बदलना अनिवार्य होगा। यह नियम उपकरणों की समय पर देखभाल और उन्हें अद्यतित रखने के लिए लागू किया गया है।

  4. कानूनी दंड: इस कानून का उल्लंघन करने पर तीन महीने की सजा या 50 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का दंड लगाया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि नियमों का पालन सख्ती से किया जाए।

विधानसभा में विधेयक की प्रस्तुति

बुधवार को विधानसभा में बिहार सरकार के ऊर्जा और योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस विधेयक को पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में लिफ्ट और एक्सेलेटर के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। विधेयक को विधानसभा में बहुमत से पारित किया गया।

प्रभाव और आवश्यकताएं

इस नए कानून के लागू होने के बाद, बिहार में सभी लिफ्ट और एक्सेलेटर मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उपकरण रजिस्ट्रेशन और बीमा के तहत आ रहे हों। यह कदम राज्य में आधुनिक और सुरक्षित बुनियादी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे लिफ्ट और एक्सेलेटर की दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

समाज पर प्रभाव

यह विधेयक न केवल लिफ्ट और एक्सेलेटर के मालिकों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक राहत की खबर है। इस कदम से सुरक्षा मानकों में सुधार होगा और लोगों को सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी। साथ ही, यह बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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साकेत कुमार, BJMC 

उप-सम्पादक

सोन वर्षा वाणी 

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