छेड़खानी के मामले में दो अभियुक्त दोषी करार
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को टंडवा थाना 33/2० के मामले में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त वकील यादव और आशीष यादव बिचकुरवा टंडवा को भादंस की धारा 341,323,354 ए और 12 पोस्को एक्ट में दोषी करार दिया है। यह जानकारी देते हुए स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा 22 जुलाई तय की गई है। न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों अभियुक्तों को छेड़खानी में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता की मां ने 12/०5/2० को दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि 11/०5/2० को बेटी के साथ गोबर लेने गई थी तो रास्ते में अभियुक्त वकील यादव ने बेटी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, उसके घर पर गई तो आशीष यादव गाली गलौज करते हुए लड़ने को तैयार हो गया। तब न्याय के लिए टंडवा थाना गई और दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी।
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