औरंगाबाद : 16 लोगों को आजीवन कारावास..जानिये किस मामले में हुई सजा

औरंगाबाद : 16 लोगों को आजीवन कारावास..जानिये किस मामले में हुई सजा

औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के समदा इब्राहिमपुर गांव में 13 अगस्त 2020 को एक गंभीर घटना घटी। 65 वर्षीय वृद्ध जगदीश राम की हत्या कर दी गई थी। उन पर ओझा गुनी (जादू-टोना) करने का आरोप था, जिसके चलते गांव के लोगों ने एकत्रित होकर उन्हें टांगी और गड़ासे से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 संजय मिश्रा की कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर अभियुक्त जुर्माना नहीं देते हैं, तो उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जगदीश राम की हत्या अंधविश्वास और जादू-टोने के आरोपों के चलते की गई थी। इस फैसले में न्यायालय ने कहा कि समाज में अंधविश्वास और हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे और निर्दोष लोगों की जान की सुरक्षा हो सके। इस घटना और फैसले से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय न्यायपालिका अंधविश्वास और सामाजिक हिंसा के मामलों में कठोर रुख अपनाती है। यह फैसला न केवल दोषियों को सजा देने का एक कदम है, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी है कि किसी भी तरह के अंधविश्वास के आधार पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस मामले में पुलिस के अनुसार, कुटुंबा थाना क्षेत्र के सोनू राम की पत्नी पुष्पा देवी ने 13 अगस्त 2020 को कुटुंबा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने इसमें गांव के 16 लोगों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके ससुर जगदीश राम की हत्या कर दी है। आरोप के अनुसार, ये लोग जगदीश राम को टांगी और गड़ासे से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले की जांच की और उसके बाद दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के परिणामस्वरूप, पुलिस ने सभी आरोपियों को दोषी माना और उनके खिलाफ कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 7 जून 2024 को फैसला सुनाया, जिसमें सभी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला न केवल दोषियों को सजा देने का एक कदम है, बल्कि समाज को भी एक संदेश है कि ऐसे हिंसात्मक कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्यायालय कठोर रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।

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साकेत कुमार, BJMC 

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