झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक: जाति सर्वेक्षण को मिली मंजूरी, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी

झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक: जाति सर्वेक्षण को मिली मंजूरी, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची (झारखंड)। बुधवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय जाति सर्वेक्षण को मंजूरी देने का रहा। इसके अलावा, कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।

आइए, जानते हैं इस बैठक के मुख्य बिंदु:

जाति सर्वेक्षण को मंजूरी

झारखंड कैबिनेट ने राज्य में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। यह सर्वेक्षण राज्य में विभिन्न जातियों की जनसंख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी, जिससे समाज के हर वर्ग को विकास के अवसर प्राप्त हो सकें।

दामोदर घाटी निगम का 1500 मेगावाट प्रोजेक्ट स्थगित

कैबिनेट ने दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने की स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय समुदायों और पर्यावरण संगठनों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब राज्य सरकार इस परियोजना पर पुनर्विचार करेगी और सभी हितधारकों के साथ मिलकर उचित निर्णय लेगी।

पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह की स्वीकृति

कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह की स्वीकृति भी दी है। यह प्रशंसा चिन्ह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य और सेवाओं के लिए प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से पुलिस बल में कार्य करने वाले कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन और भी उत्कृष्टता के साथ करने की प्रेरणा मिलेगी।

इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है:
  1. झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023: इस नियमावली का उद्देश्य विभागीय परीक्षा और प्रशिक्षण के लिए नियम और प्रक्रिया को स्थापित करना है।

  2. झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली-2024: इस संशोधित नियमावली का गठन न्यायिक सेवाओं में भर्ती, नियुक्ति और सेवाशर्तों में सुधार लाने के लिए किया गया है।

  3. प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान करना: राज्य की सेवा/संवर्गों में प्रोन्नति में रोक के कारण सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने के लिए आवश्यक संशोधन स्वीकृत किए गए हैं।

  4. झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2015 एवं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली-2022: इन नियमावलियों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है, जिससे गृह रक्षा वाहिनी की सेवाओं को अधिक प्रभावी और संगठित बनाया जा सके।

  5. झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 (यथा संशोधित 2022): योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी संवर्ग के लिए बनाई गई इस नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है, जिससे सांख्यिकी कार्यों में और अधिक दक्षता लाई जा सके।

इन स्वीकृतियों का मुख्य उद्देश्य राज्य की विभिन्न सेवाओं और संवर्गों में सुधार और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

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साकेत कुमार, BJMC 

उप-सम्पादक

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