औरंगाबाद: मुफ्त कानूनी सहायता प्रणाली पर निगरानी व सलाह समिति की बैठक, न्याय दिलाने में ईमानदारी की अपेक्षा - अपर जिला जज

औरंगाबाद: मुफ्त कानूनी सहायता प्रणाली पर निगरानी व सलाह समिति की बैठक, न्याय दिलाने में ईमानदारी की अपेक्षा - अपर जिला जज

औरंगाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के अंतर्गत मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली की प्रगति की समीक्षा हेतु निगरानी एवं सलाह समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. इसरार अहमद ने की।

इस बैठक में समिति अध्यक्ष के साथ प्राधिकरण की सचिव तान्या पटेल और वरिष्ठ अधिवक्ता रसिक बिहारी सिंह ने भाग लिया। बैठक में माह मई के द्वितीय सप्ताह में दिये गए वादों में अधिवक्ताओं द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा की गई, जिसे संतोषजनक बताया गया। साथ ही बचाव कार्य में और अधिक सक्रियता और निष्ठा से कार्य करने के निर्देश भी दिये गए।

अध्यक्ष मो. इसरार अहमद ने कहा कि यह प्रणाली विशेष रूप से अत्यंत गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं आदि जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य उन्हें मुफ्त, त्वरित और प्रभावी कानूनी बचाव प्रदान करना है।

अधिवक्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि मुफ्त विधिक सहायता प्रणाली में उनकी पूर्णकालिक नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि वे निजी प्रैक्टिस को त्यागकर केवल अधिकृत मामलों में कार्य करें। उनसे अपेक्षा की गई कि वे इस दायित्व का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करते हुए वादकारियों को न्याय दिलाएं।

बैठक में मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता युगेश किशोर पांडेय, उपमुख्य अधिवक्ता अभिनंदन कुमार व मुकेश कुमार, और सहायक अधिवक्ता चंदन कुमार व रंधीर कुमार ने समिति को आश्वस्त किया कि वे निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे और बेहतर सेवा देने का प्रयास जारी रखेंगे।

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BIHAR - JHARKHAND