औरंगाबाद: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

औरंगाबाद: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

औरंगाबादl औरंगाबाद महिला थाना कांड संख्या 66/23 में घास काटने गई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने कठोर फैसला सुनाया है। विशेष पोक्सो न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा की अदालत ने दोषी कोशल कुमार उर्फ नटवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

20 जून को दोष तय होने के बाद शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। विशेष लोक अभियोजक शिवलाल मेहता ने कोर्ट को बताया कि घटना में पीड़िता को गहरी शारीरिक व मानसिक पीड़ा हुई, लिहाजा अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्त के सामाजिक स्थिति, अब तक के व्यवहार और आपराधिक इतिहास न होने की बात कहकर नरमी की अपील की।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है, ताकि उसका पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। अभियोजन की ओर से सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता की मां ने 29 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी खेत में घास काटने गई थी, तभी अभियुक्त कोशल कुमार ने उसका हाथ पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया, मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता के शरीर से खून बहने लगा था।

घटना के बाद से ही अभियुक्त जेल में है और अब तक वह एक साल छह महीने 21 दिन की सजा भुगत चुका है। मामले में अनुसंधान पदाधिकारी अनीता कुमारी सहित अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पाँच गवाहों की गवाही हुई, जबकि बचाव पक्ष ने भी तीन गवाह पेश किए। इस मामले में अभियुक्त पर आरोप 28 जून 2024 को तय हुआ था और महज एक वर्ष के भीतर ही सजा सुना दी गई, 

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BIHAR - JHARKHAND