औरंगाबाद: दो अभियुक्तों को अलग-अलग मामलों में 20 वर्ष की कारावास की सजा
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने दो अभियुक्तों को अलग-अलग मामलों में कठोर सजा सुनाई है। इस सजा के तहत दोनों अभियुक्तों को 20 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना लगाया गया है। स्पेशल पोक्सो पीपी शिवलाल मेहता ने यह जानकारी दी।पहला मामला माली थाना कांड संख्या -06/24, जी आर -62/24 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त विमलेश कुमार, मिर्जापुर माली को भादंवि की धारा -376 (3) और पोक्सो एक्ट 4(2) में बीस साल की सजा और तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त भादंवि धारा -366 ए में सात साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, वहीं भादंवि धारा -363 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्त को 25 अप्रैल, 2025 को दोषी ठहराया गया था।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले में 11 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
प्राथमिकी में आरोप था कि नाबालिग लड़की बाजार से कुछ समान लाने के लिए गई थी, लेकिन वह शाम तक घर नहीं लौटी। अगले दिन ग्रामीणों से जानकारी मिली कि अभियुक्त ने लड़की का अपहरण किया था। अभियुक्त पर आरोप गठन 28 अक्टूबर 2024 को हुआ था।
दूसरे मामले में बारूण थाना कांड संख्या -320/23, जी आर -1812/23 के तहत अभियुक्त मनीष कुमार सिरिस को सजा सुनाई गई। इस मामले में अभियुक्त को भादंवि धारा -376(3) और पोक्सो एक्ट में बीस साल की सजा और तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। भादंवि धारा -366 ए में सात साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त मनीष कुमार पर आरोप था कि 23 मई 2023 को उसने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। इस मामले में 11 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 28 नवंबर 2023 को अभियुक्त पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। स्पेशल कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है तो दोनों मामलों में एक साल का अतिरिक्त कारावास होगा
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