कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना।  कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बीमा आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र), प्रणय सिन्हा एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक ,सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स पैराग्रीन गार्डिंग प्रा. लि. के अंतर्गत पंजीकृत बीमित व्यक्ति विकास कुमार जो इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्रा. सब के अधीन हाजीपुर में सुरक्षा कर्मी के पद पर कार्यरत थे उनकी माता  सिगमा देवी, पिता अरविन्द कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी । विकास कुमार की मृत्यु दिनांक 10-11-2023 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी।

वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आर्थिक रूप से उन पर निर्भर था| नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रितों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया । पेंशन के रूप में 42.15 रु. प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह रु.2529/- आश्रितों को मिलेगा । दुर्घटना की तिथि से आज तक लगभग रु. 42993-/ रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित किया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को ESI कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बीमित कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है।

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BIHAR - JHARKHAND