बिहार: 90 दिन में नहीं भरा ई-चालान तो रद्द हो जाएंगे DL और RC, एडीजी ने जारी किया सख्त निर्देश
पटना। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में अब पुलिस पूरी तरह सख्त हो गई है। मंगलवार को राज्य के एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है और उस पर ई-चालान जारी होता है, तो उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उसका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है। एडीजी ने कहा कि यह नियम सभी वाहन चालकों और मालिकों पर लागू होगा। चाहे कोई व्यक्ति स्वयं वाहन चला रहा हो या उसका वाहन कोई और, अगर ट्रैफिक नियम तोड़े गए हैं और चालान कटा है, तो उसे अनिवार्य रूप से निर्धारित अवधि में भुगतान करना होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि चालान जारी होने के 90 दिन बाद अगर भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में न सिर्फ DL और RC रद्द होंगे, बल्कि वाहन को सड़क पर चलाना भी अवैध माना जाएगा और जब्तगी जैसी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ चालान भुगतान ही नहीं, वाहन मालिकों को अब अपने वाहन से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां भी अपडेट रखनी होंगी। उन्होंने कहा कि सभी वाहन मालिकों को 'मोटर व्हीकल्स इंटीग्रेटेड (MVI) पोर्टल' पर अपने वाहन का बीमा, फिटनेस, पता आदि की जानकारी समय रहते अपडेट करनी होगी। ऐसा न करने पर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो चालान न भरने पर होती है।
एडीजी सुधांशु कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी वाहन मालिक को लगता है कि उसके खिलाफ जो चालान जारी किया गया है, वह गलत है या किसी भ्रमवश काटा गया है, तो उसके पास आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। इसके लिए वाहन मालिक को चालान जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर डीटीओ कार्यालय में जाकर 'शिकायत निवारण प्राधिकरण' के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर जांच में पाया गया कि चालान गलत था, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वाहन मालिक 90 दिन से अधिक की देरी से शिकायत करता है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी और चालान भरना अनिवार्य होगा। एडीजी के इन निर्देशों को गंभीरता से न लेने की स्थिति में हजारों वाहन मालिक मुश्किल में पड़ सकते हैं। बिहार पुलिस के इस सख्त रुख से अब वाहन चालकों को यातायात नियमों को लेकर और भी सतर्क रहने की जरूरत है।
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