बिहार में आज जारी होगी नई वोटर लिस्ट, 2 अगस्त से विशेष कैंप में दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां

बिहार में आज जारी होगी नई वोटर लिस्ट, 2 अगस्त से विशेष कैंप में दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां

पटना। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को मतदाता सूची का नया ड्राफ्ट जारी किया जा रहा है। यह सूची राज्यभर में घर-घर जाकर किए गए मतदाता सत्यापन अभियान (SIR) के आधार पर तैयार की गई है। आयोग ने बताया कि यदि किसी मतदाता को नाम जुड़ने, हटने या जानकारी में त्रुटि को लेकर कोई शिकायत है, तो उन्हें सुधार का अवसर मिलेगा। इसके लिए 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने निर्देश दिया है कि विशेष कैंप सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय, नगर परिषद, नगर निकाय कार्यालयों एवं नगर निगम कार्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, यहां तक कि रविवार को भी, कर्मचारी मौजूद रहेंगे और मतदाताओं के दावे व आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को निर्देश दिया गया है कि दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के घर जाकर आवेदन लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

24 जून से शुरू हुआ था विशेष अभियान

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत 24 जून 2025 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था फर्जी और दोहराए गए नामों को हटाना और नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना। अभियान के तहत कुल 7.24 करोड़ लोगों से फॉर्म लिए गए, और 25 जुलाई तक इसे 99.8% कवरेज के साथ पूरा कर लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

हाल ही में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने चार दिन पहले SIR को जारी रखने की अनुमति दी। हालांकि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग से पूछा कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में मान्य हों। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाई गईं, तो SIR को रद्द किया जा सकता है। अब सभी की नजर 2 अगस्त से शुरू होने वाले विशेष कैंपों पर है, जहां लाखों मतदाता अपनी पहचान, सुधार और नाम जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण दावे दर्ज कर सकेंगे। चुनाव आयोग का प्रयास है कि मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित हो सके, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित न रहना पड़े।

 
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