बिहार के शिक्षकों को ट्रांसफर और ज्वाइनिंग पर बड़ी राहत: 20 मई तक मिल जाएगा स्कूल आवंटन, महिलाओं को प्राथमिकता

बिहार के शिक्षकों को ट्रांसफर और ज्वाइनिंग पर बड़ी राहत: 20 मई तक मिल जाएगा स्कूल आवंटन, महिलाओं को प्राथमिकता

पटना।  बिहार में लंबे समय से तबादले की राह देख रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर हो चुके शिक्षक इस महीने ही अपने नए स्कूलों में योगदान देंगे, और 20 मई तक उन्हें स्कूल आवंटन की सूचना मिल जाएगी। इससे हजारों शिक्षकों की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है।

एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि 11,500 बीपीएससी महिला शिक्षकों का ट्रांसफर 20 मई से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में दूरी के आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि महिला शिक्षक अपने परिवार के नजदीक स्कूलों में सेवा दे सकें। इस फैसले से महिला शिक्षकों को पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में बड़ी राहत मिलेगी।

शिक्षकों को अब किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉग इन करके वे स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है, और अब प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल पटना जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी हो रही है। पटना की वैकेंसी का अलग से अध्ययन किया जा रहा है और बाद में यहां पोस्टिंग दी जाएगी।

महिला शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद पुरुष शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह में पूरी की जाएगी। अभी संबंधित विभाग पुरुष शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा है। इसके अलावा हेड मास्टर की पोस्टिंग भी 21 मई तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार उनसे ब्लॉक च्वाइस नहीं मांगी जाएगी। TRE 3 से चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग फेजवाइज होगी, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, ताकि छुट्टियां प्रभावित न हों।

एसीएस एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों की शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाते हुए जिलास्तरीय शिक्षा अधिकारियों (DEO, DPO, BEO) को चेतावनी दी है कि जब तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा, तब तक उनके कार्यालयों का वेतन भी रोका जाएगा। साथ ही, काम के बदले पैसे की मांग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हेड टीचर की बहाली से जुड़ा मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए इसपर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विभाग का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही इस दिशा में अगली कार्रवाई की जाएगी।

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BIHAR - JHARKHAND