बिहार: राज्य की महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण का फायदा, डोमिसाइल पॉलिसी लागू
पटना। बिहार में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसरों को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके तहत अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस नई नीति के तहत बिहार से बाहर की महिलाएं अगर राज्य में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करेंगी, तो उन्हें अब जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। यानी उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
अब तक व्यवस्था यह थी कि दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी बिहार में महिलाओं के लिए तय 35% आरक्षण का फायदा मिलता था। लेकिन नई नीति के बाद यह लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों तक सीमित कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला बिहार की महिलाओं को प्राथमिकता देने और उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर मौका मिलेगा और राज्य में महिला सशक्तिकरण को और मजबूती मिलेगी। यह कदम बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
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