गोवा में 212.85 करोड़ की संपत्तियां ईडी ने की कुर्क: जमीन हड़पने और जालसाजी के संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश

गोवा में 212.85 करोड़ की संपत्तियां ईडी ने की कुर्क: जमीन हड़पने और जालसाजी के संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश

गोवा। गोवा में जमीन हड़पने और फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों की संपत्तियां हथियाने वाले एक संगठित अपराध गिरोह पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पीएमएलए, 2002 (धन शोधन रोकथाम अधिनियम) के तहत गोवा के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में फैली 212.85 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने 28 जुलाई को यह कुर्की की, जिसे बुधवार को सार्वजनिक किया गया। जांच एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई रोहन हरमलकर और उनके सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे एक संगठित अपराध गिरोह की जांच के तहत की गई है, जो जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी पहचान के माध्यम से जमीन हड़पने के गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं। ईडी की जांच में यह सामने आया कि रोहन हरमलकर, अलकांट्रो डिसूजा और अन्य ने मिलकर एक आपराधिक साजिश के तहत गोवा के अंजुना, रेवोरा, नडोरा, कैमुरलिम, पर्रा, बारदेज तालुका और मापुसा शहर जैसे महंगे इलाकों में जमीन हड़पने की योजना बनाई। इसके लिए आरोपियों ने फर्जी वंशावली रिकॉर्ड, जाली बिक्री विलेख, मनगढ़ंत वसीयत, और बदली गई इन्वेंट्री प्रक्रियाएं बनाईं। इन दस्तावेजों की मदद से वे खुद को इन अचल संपत्तियों का वैध उत्तराधिकारी या खरीदार साबित करने की कोशिश कर रहे थे।

 

ईडी के मुताबिक, अपराध से हुई कमाई (Proceeds of Crime - POC) को आरोपियों ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में डालकर उसे वैध बनाने की साजिश रची। इस पैसे को कई खातों में ट्रांसफर कर और मिक्स कर ऐसे प्रस्तुत किया गया कि मानो यह आमदनी वैध हो। ईडी ने अब तक 212.85 करोड़ रुपए की जिन अचल संपत्तियों की पहचान की है, उन्हें धन शोधन का सीधा हिस्सा माना गया है और उन्हें पीएमएलए की धारा 5 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्य आरोपी रोहन हरमलकर को पीएमएलए की धारा 19 के तहत जून माह में गिरफ्तार कर लिया था। वह इस समय न्यायिक हिरासत में है। एजेंसी बाकी अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान और कुर्की की प्रक्रिया में जुटी है।

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BIHAR - JHARKHAND